खबरदार: खींची अगर चेन तो देना होगा 10 हजार

नई दिल्ली। ट्रेन में चेन पुलिंग करते पकड़े गए तो इस कारण रेलवे को हुए नुकसान की भरपाई आपसे ही की जाएगी। अनावश्यक चेन पुलिंग की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
चेन पुलिंग करते पकड़े जाने पर अबतक आरोपी को 500 रुपये जुर्माना चुकाना पड़ता था लेकिन बढ़ती घटनाओं को देखते हुए रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे मामलों में मजिट्रेट के समक्ष आरोपपत्र के साथ रेलवे को हुए नुकसान का ब्योरा भी जमा कराया जा रहा है। इससे बिना वैध कारण के चेन खींचने वालों से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा रहा है।