अखिलेश सरकार ने यूपी में बैन किया पॉलिथीन

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लखनऊ। सीएम अखिलेश सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में अहम निर्णय लेते हुए पर्यावरण तथा जन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के दृष्टिगत लोक हित में प्रदेश में सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण, आयात, विक्रय, भण्डारण, ढुलाई इत्यादि को प्रतिबन्धित किए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसी दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता, फेरी वालों या रेहड़ी वालों सहित कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक थैलियों का विक्रय, भण्डारण या प्रयोग नहीं करेगा।
मंत्रिपरिषद ने समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत प्रदेश में संचालित राजकीय संस्थाओं में निवासरत बच्चों एवं राजकीय संरक्षण गृहों, सुधार गृहों और महिला शरणालयों में निवासरत संवासिनियों के भरण-पोषण की दरों में बढ़ोत्तरी का फैसला लिया है। आईसीपीएस योजना के अन्तर्गत गृहों में निवासरत बच्चों के भरण-पोषण और दवा, तेल, साबुन आदि हेतु निर्धारित धनराशि 2,000 रुपये को बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा/संवासी तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्ण रूप से संचालित गृहों, जिनमें महिलाएं निवास करती हैं, के लिए निर्धारित धनराशि 1,200 रुपये मासिक एवं 850 रुपये वार्षिक को बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह प्रति महिला या संवासिनी किया जाना है।
कैंसर अस्पताल के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, कन्नौज में कैंसर अस्पताल के निर्माण में कतिपय उच्च विशिष्टियों के प्रयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान, लखनऊ की स्थापना एवं संचालन
अलिखेश कैबिनेट ने उच्चस्तरीय कैंसर संस्थान, लखनऊ की स्थापना एवं संचालन पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से करने के लिए प्राविधानों एवं सोसाइटी के बाय-लॉज को मंजूरी प्रदान कर दी है। बाय-लॉज के अनुसार संस्थान का मुख्य उद्देश्य उच्च स्तर की चिकित्सकीय देख-रेख और सुपर विशिष्टताओं से युक्त चिकित्सकीय शिक्षा व अनुसन्धान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आन्कोलॉजी के क्षेत्र सहित सतत् चिकित्सा शिक्षा का उत्कृष्ट केन्द्र निर्मित किया जाना, आन्कोलॉजी से सम्बन्धित विशिष्टता एवं विशेषज्ञता के क्षेत्र में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में उच्च मानक स्थापित किया जाना, आन्कोलॉजी तथा इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में पैरामेडिकल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना है।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन
मंत्रिपरिषद ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित पुत्री की आयु सीमा बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत, भारत सरकार की योजना अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवार को दिए जाने वाले अनुदान तथा पेंशन को विनीयमित करने वाली नियमावली दिनांक 6 अगस्त, 1975 (संशोधित-1983) के नियम-5(क) में पुत्रियों के पेंशन के सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त यह प्राविधान भी किया गया है। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।
300 रुपयं से अधिक मूल्य के प्लास्टिक फुटवियर पर 4 प्रतिशत वैट
मंत्रिपरिषद ने 300 रुपए से अधिक फुटकर मूल्य के प्लास्टिक फुटवियर को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत कर की दर की अनुसूची-5 से हटाकर 4 प्रतिशत कर की दर की अनुसूची-2 में रखे जाने का निर्णय लिया है।