आधार मामला: 30 को होगी सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के केंद्र के कदम के खिलाफ ममता बनर्जी नीत पश्चिम बंगाल सरकार की एक याचिका पर 30 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। न्यायामूर्ति एके सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह याचिका सूचीबद्ध की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संसद सदस्य कल्याण बनर्जी ने कहा कि याचिका पहले ही दायर की गई थी और पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह 30 अक्तूबर को आएगी।
उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उस प्रावधान को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि आधार के बगैर समाज कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि कल्याण योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किए जाने के केंद्र के कदम और इसे मोबाइल नंबर तथा बैंक खाते से जोड़े जाने की अधिसूचनाओं के खिलाफ कई याचिकाएं शीर्ष न्यायालय में लंबित हैं।