आरबीआई ने 10 स्मॉल बैंकों को दी मंजूरी

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बिजनेस डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्मॉल बैंक के लिए 10 आवेदनों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इन आवेदनों की यह मंजूरी 18 महीनों तक वैलिड रहेगी। इस दौरान इन बैंकों को जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। गौरतलब है कि आरबीआई को इसके लिए कुल 72 आवेदन मिले थे। आरबीआई ने 27 नवंबर, 2014 को जारी निजी क्षेत्र में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंसिंग के दिशानिर्देशों के तहत ये लाइसेंस जारी किए हैं। आरबीआई ने जिन बैंकों को लाइसेंस दिया है उनकी सूची इस प्रकार है।
एयू फाइनेंसर्स (इंडिया) लि., जयपुर कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि. जालंधर दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लि., अहमदाबाद, इक्वीटाज होल्डिंग्स प्राइवेट लि.,चेन्नई ईएसएएफ माइक्रोफाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लि. चेन्नई जनलक्ष्मी फाइनेंशियल र्सिवसेज प्राइवेट लि., बेंगलुरु आरजीवीएन (नॉर्थ ईस्ट) माइक्रोफाइनेंस लि., गुवाहाटी सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लि., नवी मुंबई उज्जीवन फाइनेंशियल र्सिवसेज प्राइवेट लि., बेंगलुरु और उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लि.वाराणसी। आरबीआई की मंजूरी के अनुसार स्मॉल बैंकों के कामकाज का क्षेत्र किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के कुछ जिलों तक सीमित रहेगा। हालांकि जरूरी पाया गया, तो उस बैंक को अपने कामकाज का क्षेत्र बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है और वे एक या एक से अधिक राज्यों में भी विस्तार कर सकते हैं। शुरुआती तीन सालों तक इन बैंकों को शाखा विस्तार से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। हालांकि बाद में आरबीआई इस शर्त में ढील देने पर विचार कर सकता है। स्मॉल बैंक मूल रूप से छोटे किसानों, छोटे कारोबारियों, सूक्ष्म व लघु उद्योगों (माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज) और असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं से डिपॉजिट लेंगे और उनको कर्ज देंगे। इसके अलावा आरबीआई से पूर्व अनुमति ले कर ये बैंक अन्य वित्तीय सेवाएं भी दे सकेंगे। ये बैंक एनबीएफसी गतिविधियां चलाने के लिए सब्सीडियरीज स्थापित नहीं कर सकेंगे।