कोर्ट ने कहा: क्या सही में सेक्स रैकेट चलाती है राधे मां, पता करो

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मुंबई। राधे मां पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा कि वह पूरी छानबीन करके बताए कि क्या राधे मां धर्म के नाम पर सेक्स रैकेट चला रही थी। जस्टिस एसवीएम कानाडे और शालिनी फणसलकर जोशी ने एक जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है। वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट ने जनहित याचिका दायर कर राधे मां पर अश्लील आचरण का आरोप लगाया था। उन्होंने कहाकि पुलिस इस मामले में जांच नहीं कर रही है। फाल्गुनी ने आरोप लगाया कि उसने पुलिस को बहुत जानकारी दी लेकिन कोई कदम नहीं उठाया। राधे मां का सेक्स रैकेट अभी भी जारी है। वह युवा लड़के-लड़कियों को लालच देकर बुलाती है और अपना आर्शीवाद देने के नाम पर सेक्स के लिए बाध्य करती है। इस पर पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट पेश की और कहाकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जांच की जा रही है। फाल्गुनी ने साथ ही आरोप लगाया कि राधे मां जो ट्रस्ट चलाती है वह रजिस्टर्ड नहीं है और इसमें करोड़ों रूपये जमा होते हैं।