छोटा राजन के बारे में जानकारी नहीं देगी सीबीआई

Chhota-rajan

मुंबई। सीबीआई ने गैंगस्टर छोटा राजन के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट मामले में दर्ज प्राथमिकी का विवरण देने से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने कहा कि उन्हें सूचना के अधिकार कानून में छूट प्राप्त है। सीबीआई का रुख इस मामले में कुछ भी हो लेकिन यह पारदर्शिता कानून स्पष्ट करता है कि छूट प्राप्त संगठन भी तब आरटीआई कानून के अंतर्गत आते हैं। जब मांगी गई सूचना का संबंध भ्रष्टाचार के आरोपों से हो. यह कानून इस बात में कोई फर्क नहीं करता कि आरोप किसी प्राधिकारी या उसके कर्मचारी के खिलाफ हैं या नहीं।