टैक्स रिफंड अब 7 से 10 दिन में लीजिए

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नई दिल्ली। करदाताओं के लिए अच्छी खबर है। इनकम टैक्स विभाग अब सात से 10 दिन की अल्प अवधि में रिफंड का प्रसंस्करण कर उसे करदाताओं के खातों में भेज देगा। इसका कारण विभाग की प्रौद्योगिकी का उन्नत होना तथा आधार आधारित आईटीआर सत्यापन का सफलतापूर्वक शुरू होना है। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) का सत्यापन आधार या अन्य बैंक डेटाबेस से करने के विभाग के ताजा कदम को आईटीआर फाइल करने वालों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है।
इससे कर अधिकारी आंकलन वर्ष 2015-16 के लिए रिफंड का प्रसंस्करण और उसे बैंक खातों में 15 दिन से कम समय में भेजने में कामयाब हुए हैं।इस प्रक्रिया से जुड़े विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि यह अब बीते दिनों की बात हो गई है जब इनकम टैक्स रिफंड में महीनों और कुछ मामलों में साल लग जाते थे। नई इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन ई-फाइलिंग प्रणाली ग्राहकों के बेहद अनुकूल साबित हुई है और इसके लिए करदाताओं को धन्यवाद स्वरूप विभाग यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहा है कि करदाताओं का रिफंड एक सप्ताह के भीतर या अधिकतम 10 दिन में भेज दिया जाए।