डीजीपी का फरमान: मनमाना सूद बनेगा गले की फांस

javed ahmad dgलखनऊ। प्रदेश में साहूकारों एवं सूदखोरों द्वारा अवैध रूप से ऋण उपलब्ध कराने तथा गरीब व निर्बल वर्ग के लोगों से मनमाना ब्याज वसूलने, उनकी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने तथा वसूली के दौरान उन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रताडि़त किये जाने का संज्ञान उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लिया गया है। साहूकारों के इस अवैध कृत्य से किसानों एवं निर्बल वर्ग को उन्मुक्ति प्रदान करने के लिए पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को ऐसे प्रकरणों में संवेदनशीलता प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं। पुलिस महानिदेशक द्वारा यह भी अपेक्षा की गयी है कि साहूकारों एवं उनके समर्थकों द्वारा किसानों एवं गरीबों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीडऩ के प्रकरणों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं के साथ-साथ उ0प्र0 रेगुलेशन ऑफ मनी लेंडिंग एक्ट-1976 एवं 2008 की धाराओं के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जाय। इस एक्ट के तहत बिना पंजीयन के साहूकारी करना दण्डनीय अपराध है तथा इसमें साहूकार तथा ऋण प्राप्तकर्ता के कर्तव्य भी वर्णित हैं एवं ऋण की अधिकतम ब्याज दर भी निर्धारित की गयी है। इस एक्ट के विभिन्न प्राविधानों का उल्लंघन करने पर तीन वर्ष तक के कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदण्ड लगाये जाने की भी व्यवस्था इस एक्ट में है। पुलिस महानिदेशक के परिपत्र के द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को इस एक्ट के प्राविधानों की जानकारी दी गयी है तथा साहूकारों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।