नीतीश का फैसला: देशी शराब बनायी तो मौत की सजा

nitish_kumarपटना। दो दिन पहले बिहार में देशी शराब के बनाने, बेचने और पीने पर प्रतिबंध लगाने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को बताया कि सर्वसम्मति से पारित किए गए बिहार एक्साइज बिल 2016 में कड़े दंड के साथ मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान एक्साइज ऐंड प्रोहिबिशन मिनिस्टर अब्दुल जलील मस्तान से पूछे गए सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने यह जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। पहले चरण में देशी शराब बैन की गई है जबकि देश में बनी विदेशी शराब सिर्फ शहरी इलाकों में बिहार के आबकारी विभाग द्वारा बेची जायेगी।