नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया- राहुल को जमानत, 20 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

sonia-and-rahul-gandhiनई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में वित्तीय गड़बडिय़ों के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे मुकर्रर की है।
बतादें कि यह मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है जिसमें इन पर धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वाघात का आरोप लगाए गए हैं। मजिस्ट्रेट ने इन्हें जमानत देते हुए कहा, आरोपी जाने-माने लोग हैं और इनके गहरे राजनीतिक आधार है और इनके देश छोड़कर भागने की कोई आशंका नहीं है।
सोनिया-राहुल के लिए अदालत में पैरवी करने वाले कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलें नहीं मानीं और सभी को बिना शर्त जमानत प्रदान की गई है। स्वामी ने सभी के पासपोर्ट जब्त करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत परिसर को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी, एके एंटनी, मल्लिकार्जुन खडग़े, शीला दीक्षित के अलावा अन्य भी अदालत पहुंचे थे।
पार्टी के दोनों शीर्ष नेताओं की कोर्ट में पेशी से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक चली, जिसमें प्रियंका गांधी, मोतीलाल वोरा, एके एंटनी, ऑस्कर फर्नांडीस, शीला दीक्षित, सुमन दूबे, मीरा कुमार और अजय माकन के अलावा कई वरिष्ठ पार्टी नेता मौजूद रहे।