परिवहन निगम में 1200 मृतक आश्रितों की नियुक्ति कतिपय शर्तो के अधीन होगी

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लखनऊ । प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के मृतक चालकों परिचालकों के आश्रितों को सेवायोजित करने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान कर दी है। वर्तमान में कुल 1200 अर्ह मृतक आश्रितों की नियुक्ति की जायेगी। इस बाबत शासन ने मृतक आश्रितों की नियुक्ति स बन्धी सेवायोजन पर लगे प्रतिबन्ध को शिथिल कर दिया है। प्रमुख सचिव परिवहन कुमार अरविन्द सिंह देव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम में आवश्यकता एवं औचित्य के आधार पर 1200 मृतक आश्रितों की चालकध्परिचालक पद पर नियमानुसार नियुक्ति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह पद सृजित हैं तथा वास्तविक रूप से रिक्त भी हैं। उन्होंने बताया कि इन मृतक आश्रितों की नियुक्ति के फ लस्वरूप परिवहन विभाग में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों की इतनी ही कमी कर दी जायेगी तथा चालकध्परिचालक के पदों पर मृतक आश्रित कार्मिकों की उतनी ही नियुक्ति की जायेगी जितने पद विभाग में स्वीकृत हैं। श्री कुमार ने बताया कि मृतक आश्रित की होने वाली नियुक्ति में जो भी व्यय.भार आयेगाए उसका स पूर्ण वहन परिवहन निगम द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा भविष्य में इस स बन्ध में शासन स्तर से कोई भी वित्तीय सहायता प्रदान नही की जायेगी। उन्होंने बताया कि उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम प्रदेश में बस संचालन के माध्यम से जनता को कुशलए सुविधाजनक एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध करा रहा है।