बेनामी सम्पत्तियों पर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्ति के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को देशभर में कार्रवाई तेज करने को कहा है। एजेंसियों से ऐसी संपत्तियों के खिलाफ कदम उठाने में आ रही दिक्कतों और जरूरतों के बारे में भी पूछा गया है। एजेंसियों ने दो चरणों में अब तक करीब 2,500 करोड़ रुपये की सात सौ संदिग्ध संपत्तियों के खिलाफ कदम उठाया है।
बेनामी संपत्ति कानून लागू होने के साढ़े दस माह के भीतर 14 राज्यों में आयकर विभाग, वित्तीय खुफिया विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई समेत अन्य एजेंसियों द्वारा कदम उठाए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक, देशभर के आयकर अधिकारियों समेत अन्य एजेंसियों की बैठक बीते शनिवार को हुई थी। बोर्ड के शीर्ष अधिकारी ने इस दौरान एजेंसियों के अधिकारियों से अतिरिक्त अधिकारों की जरूरतों पर विचार-विमर्श किया। हालांकि गत वर्ष नवंबर में लागू किए गए बेनामी संपत्ति कानून में एजेंसियों को चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी व स्थायी तौर पर जब्त करने का अधिकार मिला है। सूत्र बताते हैं कि अधिकारियों ने राज्य सरकारों की ओर से पूरा सहयोग नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। अधिकारियों ने बोर्ड को बताया कि राज्यों के प्राधिकार उन्हें देर में सूचनाएं मुहैया करा रहे हैं जिससे बेनामी संपत्ति के खिलाफ कदम उठाने में देरी हो रही है। बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक, एजेंसियों के अधिकारियों को आश्वासन दिया गया है कि राज्यों के साथ जल्द इस मुद्दे पर शीर्ष स्तर पर चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्हें चिह्नित मामलों में तत्काल आगे कदम उठाने को कहा गया है। एजेंसियों ने सितंबर मध्य तक, दूसरे चरण में करीब 400 संपत्तियां जब्त की थीं, जिनकी कीमत करीब 1,400 करोड़ रुपये है। दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात और केरल समेत 14 राज्यों में की गई कार्रवाई 627 चिह्नित संपत्तियों से संबंधित थी। शेष के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे थे। हालांकि एजेंसियों की कार्रवाई राज्यों की राजधानियों तक ही सीमित रही थी।