महाराष्ट्र में नहीं बनेगा लव जिहाद कानून

मुंबई। मध्य प्रदेश और यूपी सरकार द्वारा लव जिहाद पर कानून लाने पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा कि ये सारी बातें वहीं आएंगी जहां सरकारों की काम करने की कार्यशैली में कमी आई है। महाराष्ट्र सरकार अच्छे से काम कर रही है इसलिए हमें इस तरह की स्कीमें लाने की जरूरत नहीं है।
लव जिहाद कहे जाने वाले मामले को ही उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाएगा और ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में पांच साल की सजा का प्रावधान किया है। देश के अन्य राज्य भी इस तरह का कानून बनाने की तैयारी है। आम बोलचाल में लव जिहाद कहे जाने वाले मामलों में बहला-फुसलाकर, झूठ बोलकर या जबरन धर्मांतरण कराते हुए अंतर धार्मिक विवाह किए जाने की घटनाओं को शामिल किया जाता है। प्रस्तावित कानून सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से लागू होगा।
वहीं राजस्थान के के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लव जिहाद पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी बताएं कि क्यों बालिकाओं, संगीता-गीता को फिरोज़ा बानो या रइसा बानो बनने पर मज़बूर किया जाता है। ये किस तरह का प्यार है। इसके बाद वो लव जिहाद पर कोई टिप्पणी करें।