महाराष्ट्र सरकार का आदेश: मराठी बोलना तब ऑटो चलाना

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मुंबई। महाराष्ट्र में सरकार ने सर्कुलर जारी किया है कि मुंबई में ऐसे लोगों को ऑटो रिक्शा चलाने का परमिट नहीं मिलेगा जिन्हें मराठी नहीं आती। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने कहा कि यह आदेश एक नवंबर से लागू होगा। यह फैसला उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनके पास पहले से ही ऑटो रिक्शा चलाने का परमिट है। लेकिन अब उन्हीं आवेदकों को मुंबई में ऑटो चलाने का परमिट इश्यू होगा, जो मराठी बोलने में सक्षम होंगे। सरकार के इस आदेश पर विवाद खडा हो सकता है। परिवहन मंत्रालय के इस आदेश की वजह से यूपी और बिहार के उन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है जो आजीविका के लिए ऑटो चलाते हैं। इस फैसले को उत्तर भारतीयों के खिलाफ माना जा रहा है। बता दें,इससे पहले मीट बैन को लेकर राज्य में तीखा राजनीतिक विवाद छिड़ चुका है, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निकायों को अपने आदेश में संशोधन करना पड़ा था।