यूपी में भी अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी

लखनऊ। यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अनलॉक 1 के लिए जारी की एडवाइजरी के मुताबिक 1 जून से 30 जून 2020 तक केंद्र के अनुसार ही प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाजय़िाबाद और नोयडा में रोक रहेगी। दोनों जिलों के डीएम इस बारे में फैसला करेंगे की दिल्ली की बार्डर खोला जाए या नहीं। यूपी में 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स और होटल-रेस्तरां भी खोले जा सकेंगे। जुलाई में स्कूल और कॉलेज केंद्र के निर्देशों के आधार पर खोलना प्रस्तावित है। यूपी में भी 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
उत्तर प्रदेश के लिए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि कहीं भी एक केस हुआ तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 250 मीटर होगा। दो केस हुए तो कंटेनमेंट जोन का दायरा 500 मीटर होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजें मिलेंगी।

जानें गाइडलाइन की खास बातें :

  • 01 जून सोमवार से सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • बाजार रोटेशन बेसिस पर सुबह 9 से शाम 9 बजे तक खुलेंगे।
  • सुपर मार्केट, ब्यूटी पार्लर/सैलून भी खुल सकेंगे।
  • एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। हालांकि नोएडा/गाजियाबाद में डीएम जरूरत देख फैसला लेंगे।
  • टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठा चलेंगे।
  • रोडवेज बसें चलेंगी।
  • हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी।
  • किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।
  • सारे प्रतिबंध अब कैंटेनमेंट जोन तक ही सीमित।