यूपी में लाइसेंसी हथियार होगा अवैध अगर नहीं लिया यूआईएन नम्बर

up govtलखनऊ। शस्त्र लाइसेंसों के यूनीक आईडेन्टिटीफिकेशन नम्बर (यू0आई0एन0) के लिये अंतिम तिथि इस वर्ष की पहली अपै्रल निर्धारित की गयी है। इस तिथि के बाद यदि किसी लाइसेंस धारक का शस्त्र बिना यूनीक आईडेंटिटीफिकेशन नम्बर के छूट जाता है तो उसका शस्त्र लाइसेंस स्वत: अवैध हो जायेगा।
उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में भी शस्त्र लाइसेंसो का राष्ट्रीय डाटावेस (एन0डी0ए0एल0) तैयार किया जा रहा है, जिसके लिये यूनीक आईडेंटिटीफिकेशन नम्बर (यू0आई0एन0) जनरेट कर शस्त्र लाइसेंसों पर अंकित किया जा रहा है।
प्रमुख सचिव गृह, श्री देबाशीष पण्डा ने उक्त जानकारी देते हुये बताया कि इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आवश्यक निर्देश दिये गये है। शासन के संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश से काफी मात्रा में निर्गत शस्त्र लाइसेंस के लाइसेंसी प्रदेश से बाहर विभिन्न प्रांतों, प्रदेशों में विभिन्न सरकारी सेवा में सेवारत होने तथा प्राइवेट रूप में गार्ड इत्यादि की नौकरी कर रहे है, जिनकों इसकी जानकारी न होने के कारण उनके द्वारा अपने जनपद में आकर शस्त्र लाइसेंस का यूनीक आईडेंटिटीफिकेशन नम्बर (यू0आई0एन0) दर्ज नहीं कराया जा रहा है। इस कारण से शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटावेस (एन0डी0ए0एल0) शत्प्रतिशत तैयार किये जाने में कठिनाई हो रही है। शासन द्वारा इस संबंध में ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों से पुन: अनुरोध किया गया है कि उनका शस्त्र उत्तर प्रदेश के जिस जनपद से निर्गत है वह उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जाकर अपने शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय डाटावेस (एन0डी0ए0एल0) में प्रविष्टि करा लें। उक्त कार्यवाही न कराये जाने की स्थिति में उनका शस्त्र लाइसेंस दिनांक 1 अप्रैल, 2016 के पश्चात स्वत: अवैध हो जायेगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं लाइसेंसी की होगी।