लहसुन को लेकर कोर्ट में उलझन

 

जयपुर। जीएसटी को लेकर अब भी स्थितियां साफ नहीं हो पाई हैं। अब राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वह बताएं कि लहसुन सब्जी है या मसाला? राज्य सरकार से यह सवाल हाई कोर्ट में दायर एक पीआईएल पर किया गया है। सरकार को एक हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट में जवाब दायर करना है। जोधपुर के भदवासिया आलू, प्याज और लहसुन विक्रेता संघ द्वारा यह याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। हाई कोर्ट के इस सवाल के पीछे तर्क यह है कि अगर लहसुन सब्जी है तो किसान उसे सब्जी मार्केट में बेचे और अगर मसाला है तो उसे अनाज मार्केट में बेच सके। सब्जी मार्केट में लहसुन बेचने पर टैक्स नहीं है जबकि अनाज मार्केट में लहसुन बेचने पर टैक्स लगता है। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि सरकार ने लहसुन को सब्जी और मसाला दोनों श्रेणी में रख दिया है। सब्जी के रूप में लहसुन के बिकने पर जीएसटी नहीं लगता और मसाले के रूप में बेचा जाए तो जीएसटी लगता है। ऐसे में उन्हें लहसुन को किस श्रेणी में रखना बेचना है।