सभी डीएम को निर्देश: पांच वर्षों के आरएनआई जमा करायें

navneet-sehgalलखनऊ। प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने उत्तर प्रदेश से प्रकाशित कतिपय समाचार पत्रों द्वारा आरएनआई को पिछले पांच वर्षों से अपने वार्षिक विवरण भेजने में असफल रहने के कारण समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को जारी किए गए अपने निर्देश में प्रमुख सचिव सूचना ने रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर इण्डिया (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय), भारत सरकार के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आरएनआई ने ऐसे पंजीकृत समाचार पत्रों की एक सूची तैयार की है, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों के दौरान अपना वार्षिक विवरण आरएनआई को नहीं भेजा है। ऐसे समाचार पत्रों की सूची आरएनआई ने प्रदेश के सभी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को भेजते हुए पीआरबी एक्ट के प्राविधानों के तहत वार्षिक विवरण अनिवार्य रूप से भिजवाने का अनुरोध किया है।
प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हंै कि अपने-अपने जनपद से प्रकाशित एवं पंजीकृत समाचार पत्रों के विगत पांच वर्षों का वार्षिक विवरण आरएनआई को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।