सोशल मीडिया पर हेट कमेंट किया तो जायेंगे जेल

 

नई दिल्ली। सावधान! सोशल मीडिया पर जल्द ही सरकारी पहरा लगने जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति के लिखे कॉमेंट या कंटेट से अन्य शख्स को ठेस पहुंचेगी, दंगा-अफवाह या प्रतिकूल हालात की आशंका होगी तो फिर उस कॉमेंट या कंटेट लिखने वाले को अधिकतम तीन साल की जेल हो सकती है। साथ ही, ऐसे ऑनलाइन कंटेट या कॉमेंट को शेयर, फॉरवर्ड या रीट्वीट करने वालों को भी यही सजा मिलेगी।
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट के बढ़ते ट्रेंड पर काबू करने के लिए यह फैसला किया है। इसके लिए अलग से कानून बनाने के बजाय मौजूदा इंडियन पीनल कोड और आईटी ऐक्ट 2000 की धारा में ही बदलाव होगा। कानून में किस तरह चेंज हो, इसकी रिपोर्ट 10 विशेषज्ञों की कमिटी सरकार को सौंप चुकी है। सूत्रों के अनुसार सरकार कमिटी के प्रस्ताव से मूल रूप से सहमत है और जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है।