हाई कोर्ट का आदेश: बाहर से लाकर बेचिए मीट

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मुम्बई। मुंबई में अब 17 सितंबर को मीट की बिक्री होगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस दिन मीट पर लगे बैन को रोक दिया है। उल्लेखनीय है कि जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व को लेकर मीट पर चार दिन के बैन के खिलाफ मटन कारोबारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले हफ्ते विरोध और नाराजगी के बीच मीट पर बैन को चार दिन से घटाकर सिर्फ एक दिन 17 सितंबर के लिए कर दिया गया था।जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व के दौरान मुंबई में मीट पर बैन लगाए जाने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए मीट बिक्री पर लगी रोक हटा दी। लेकिन जानवरों को काटे जाने पर बैन जारी रहेगा। बाहर से मीट लाकर बेचा जा सकता है। महाराष्ट्र की दो नगरपालिकाओं ने मीट पर बैन लगाया था। मुंबई नगर निगम (बीएमएसी) ने चार दिनों के लिए मीट की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई थी। यह रोक बीते गुरुवार, शुक्रवार के अलावा 17 और 20 सितंबर के लिए थी। मुंबई के बाहरी इलाके मीरा-भायदंर में गुरुवार से लेकर आठ दिनों तक मीट पर बैन लगाया गया था।हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कहा था कि मुंबई एक मेट्रोपोलिटन शहर है। मांस की बिक्री पर इस तरह का सीधा प्रतिबंध फॉर्मूला नहीं हो सकता। पैकेज्ड मीट के बारे में क्या है, जो पहले से ही बाजार में उपलब्ध है। इस बैन का विपक्ष ही नहीं, सत्ताधारी बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने भी विरोध किया है। विपक्षी कांग्रेस और एनसीपी के अलावा बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने आरोप लगाया है कि 2017 के स्थानीय निकाय चुनावों को ध्यान में रखकर बीजेपी जैन समुदाय की तुष्टिकरण की कोशिश कर रही है।
पर्यूषण के दौरान मीट पर बैन 1994 में शुरू हुई थी और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अधिकारियों ने बताया कि 10 साल बाद दो दिन के बैन को बढ़ाकर चार दिन कर दिया गया था, लेकिन असल में इसे कभी लागू नहीं किया गया।