नीतीश कटारा मर्डर केस: हत्यारों को नहीं होगी फांसी

nitish kataraनई दिल्ली। नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की दोषियों को फांसी की सजा देने की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली सरकार ने विकास, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को फांसी देने की मांग की थी लेकिन सर्वोच्च अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दौरान विकास और विशाल को 30-30 साल की सजा सुनाई थी। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने भी दोषियों को फांसी देने की अर्जी दी थी, इसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह सच है नीतीश की हत्या हुई लेकिन यह जघन्य या ऑनर किलिंग की श्रेणी में नहीं आता। नीतीश कटारा की फरवरी 2002 में हत्या कर दी गई थी। विकास और विशाल अपनी बहन भारती के साथ नीतीश के रिश्तों का विरोध कर रहे थे। विकास उत्तर प्रदेश के नेता डीपी यादव का बेटा है जबकि विशाल उसका चचेरा भाई है।
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