अधिग्रहीत जमीन का बैनामा लेने पर मुआवजा पाने का हक नहीं : कोर्ट

Allahabad-High-Courtइलाहाबाद । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा भू.स्वामी ही प्राप्त कर सकता है। अधिग्रहण के बाद जमीन का बैनामा लेने वाले व्यक्ति को मुआवजा मांगने का कानूनी अधिकार नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने हंडिया के ग्राम भइया की शारदा सहायक नहर से रसूलपुर माइनर के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिए जाने की मांग में जमीन खरीदने वाले की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट का मानना है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी होने के बाद यदि राजस्व विभाग की पत्रावली में नाम संशोधित नहीं हो सका है तो राजस्व अभिलेख के आधर पर बैनामा विधि के विपरीत है।
यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके मिश्र की खंडपीठ ने अब्दुल सलाम व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि अधिग्रहीत हुई जमीन को उसने खरीद रखा है ऐसे में अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा पाने का उसे ही अधिकार है। जबकि कोर्ट का कहना था कि जमीन का अधिग्रहण हो जाने के बाद जमीन जिस उद्देश्य के लिए अधिग्रहीत की जाती है उसकी हो जाती है। ऐसे में राजस्व विभाग में दाखिल खारिज न हो सकने के कारण जमीन खरीद लेने वाले को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।