भड़काऊ भाषण मामले में केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कोर्ट में हाजिर

mp Sanjeev-Baliyanलखनऊ। भड़काऊ भाषण और प्रतिबंधित सभा करने के आरोप में केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री डा. संजीव बलियान ने गुरूवार को मुजफ्फरनगर की एसीजीएम द्वितीय की कोर्ट मेें हाजिर हुए। कोर्ट ने अगस्त 2013 को इनके खिलाफ भड़काऊ भाषण और प्रतिबंधित सभा करने के मामले में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी की थी। कोर्ट ने डा. बलियान सहित 11 आरोपियो को नोटिस रद्द कर दी। ज्ञात हो कि अगस्त 2013 में मुजफ्फर नगर के नगला मंडोला में सचिन और गौरव की शोक सभा का आयोजन किया गया था। 31 अगस्त 2013 को आयोजित इस शोक सभा को जिला प्रशासन ने प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बावजूद बीजेपी नेता वीरेन्द्र सिंह के संयोजन में आयोजित इस शोक सभा को अंजाम दिया गया, जिस पर पुलिस ने शोक सभा में वक्ताओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त 2013 को छेड़-छाड़ के आरोपी एक मुस्लिम युवक की सचिन और गौरव ने पिटाई की थी जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। वहां मौजूद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने मौके पर ही सचिन और गौरव की हत्या कर दी। छेड़-छाड़ की शिकार लड़की सचिन की बहन थी। इस घटना से मुजफ्फर नगर में तनाव फैल गया और दोनों पक्ष आमने सामने हुए और 7 सितंबर को भीषण दंगा भड़क गया जिसमें 65 की मौत और 50 हजार बेघर हो गए थे।