कार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट का झटका

supreem courtनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को बुधवार को तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में 1 अप्रैल से बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने वाले अपने फैसले को बरकरार रखा है। इस तरह खासकर 2-व्हीलर्स और कमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनियों को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसेल में कहा कि व्यवसायिक फायदे से ज्यादा आम लोगों की सेहत अहम है। इसिलए बीएस-4 लागू करने की तारीख को आगे नहीं बठाया जा सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने देश में 1 अप्रैल से बीएस-4 मानक लागू करने का फैसला किया गया सुनाया था। लेकिन, कोर्ट के इस आदेश के बाद वाहन निर्माता कंपनियों ने बीएस-3 स्टॉक बेचने के लिए कोर्ट से 6-8 महीने की मोहलत मांगी थी।
कंपनियों के पास स्टॉक में हैं करीब 8.2 लाख बीएस-3 गाडियां
कंपनियों के स्टॉक में करीब 8.2 लाख गाडियां हैं। कोर्ट ने इन वाहनों को बेचने यानी स्टॉक खत्म होने तक बीएस-4 लागू करने की तारीख बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल 2017 से बीएस 4 गाडियां ही बेची जा सकेंगी, फिर कंपनियों ने स्टाक खत्म क्यों नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को ताक पर नहीं रखा जा सकता। गौरतलब है कि बीएस 3 गाडिय़ां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।