आधार अनिवार्यता की डेट बढ़ी

 

नई दिल्ली। आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा। इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि वह पब्लिक वेलफेअर स्कीम के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन को 31 दिसंबर, 2017 तक बढ़ा रही है।
केंद्र सरकार के इस रुख पर अदालत ने कहा अब इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। हम इस मामले की सुनवाई नवंबर में करेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने पब्लिक वेलफेअर स्कीम के लिए 30 सितंबर तक की छूट दी थी।ड्ड इसका मतलब था कि अगर 30 सितंबर के बाद आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आपको पब्लिक वेलफेअर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।