घरेलू उड़ानों के टिकट के लिए आईडी होगी अनिवार्य

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से उड़ान भरने के लिए नए नियमों का ऐलान शुक्रवार को होगा। इन नियमों के लागू होने के बाद किसी भी यात्री के लिए घरेलू उड़ान का टिकट बुक कराते समय किसी सरकारी पहचान पत्र का उल्लेख करना जरूरी होगा। टिकट बुकिंग के लिए आपको अपने आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन नंबर की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र को भी स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पासपोर्ट नंबर पहले की तरह ही अनिवार्य होगा। केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा, भारत भी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए नो फ्लाई लिस्ट तैयार करने जा रहा है। कई अन्य देशों ने भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया है। बीएस भुल्लर के नेतृत्व में डीजीसीए की टीम ने इस मंगोलिया में हाल ही में हुई मीटिंग में ग्लोबल रेग्युलेटर्स के साथ इस मीटिंग पर बात की थी। हमें नो फ्लाई रूल्स को लेकर सुझाव भी मिले हैं। इन पर पर्याप्त चर्चा के बाद इन्हें तैयार किया गया है। शुक्रवार को यह लिस्ट जारी की जाएगी।