अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नियुक्त करें पर्यवेक्षक

 

नई दिल्ली। अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दो नए ऑब्जर्वर की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा कि 10 दिन के भीतर दो जजों को ऑब्जर्वर नियुक्त करें। ये ऑब्जर्वर विवादित भूमि की निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन दो जजों में जिला, अतिरिक्त जज या फिर स्पेशल जज हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट इस बहुप्रतीक्षित मामले की अंतिम सुनवाई पांच दिसम्बर से करने वाली है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 13 अपील शीर्ष अदालत में लंबित हैं।
गौरतलब है कि बीजेपी सहित कई हिंदू संगठनों का दावा है कि हिंदू देवता राम का जन्म ठीक वहीं हुआ जहां बाबरी मस्जिद थी। इसी विवाद के चलते छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसके अलावा यहां जमीन के मालिकाना कब्जे का विवाद है। सितंबर, 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए विवादित बाबरी मस्जिद के बीच के गुम्बद को राम जन्म भूमि मानते हुए विवादित डेढ़ हजार वर्ग मीटर जमीन का तीन पक्षों में बंटवारा कर दिया था।