कोरोना पर यूपी सरकार ने जारी की गाइड लाइन

लखनऊ। योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक कन्टेनमेंट जोन के बाहर शादी, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनीटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी।सोमवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया। बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।