गाडिय़ों की सेफ्टी को लेकर सरकार बना रही है नये नियम

नई दिल्ली। भारत में बिकने वाली गाडिय़ां सेफ्टी के मामले में पहले से बेहतर होने जा रही हैं। सरकार जल्द ही फ्रंट सीट में पैसेंजर साइड एयरबैग को सभी गाडिय़ों के लिए अनिवार्य करने जा रही है। खास बात है कि यह नियम महंगी और सस्ती, सभी कारों पर लागू होगा। बता दें कि भारत में बिकने वाली सभी कारों के लिए डाइवर साइड एयरबैग 1 जुलाई 2019 से अनिवार्य है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हीकल स्टैंडर्ड की सर्वोच्च टेक्नीकल कमेटी ने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है और सरकार ने सुरक्षा फीचर्स में किए जाने वाले बदलावों को देखते हुए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (्रढ्ढस्) में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि दुनियाभर में इस बात को लेकर आम सहमति है कि गाडिय़ों में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के उपाय होने चाहिए, ताकि किसी हादसे स्थिति में यात्रियों का जीवन सुरक्षित रहे।सरकार ने यह साफ कर दिया है कि लागत की परवाह किए बिना गाडिय़ों के सेफ्टी फीचर्स पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सडक़ परिवहन मंत्रालय इस टाइमलाइन पर काम कर रहा है कि नए नियम कबसे लागू किए जाएं। सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए एक साल का समय पर्याप्त होगा। इसके अलावा सरकार सडक़ हादसों को रोकने के लिए प्राइवेट और कमर्शियल कारों में सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में मैनुअल सिस्टम भी शामिल करने की तैयारी में है।