शॉपिंग में कैरी बैग के लिए पैसे अब नहीं

नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने शॉपिंग मॉल से कहा कि वे समान खरीदने के बाद पेमेंट काउंटर पर उपभोक्ता से कैरी बैग के लिए पैसे नहीं लें। आयोग ने एक मॉल की अपील खारिज करते हुए कहा कि उपभोक्ता को अलग से ली जाने वाली कैरी बैग की कीमत पता होनी चाहिए। उसे यह भी पता होना चाहिए कि बैग की क्या गुणवत्ता और कीमत है।आयोग ने कहा कि उपभोक्ता को खरीदने से पहले गुणवत्ता और कीमत लगनी चाहिए ताकि वह यह तय करे कि वह उस मॉल से सामान खरीदे या नहीं। यह नहीं कि जैसे ही वह समान खरीद कर काउंटर पर आए तो उस कैरी बैग की कीमत बताई जाए और बिल में काट ली जाए।आयोग ने आदेश दिया कि मॉल केरी बैग के बारे में प्रवेश द्वार पर ही उचित साइन बोर्ड से उपभोक्ताओं को जानकारी दे और बैग की गुणवत्ता और उसकी कीमत का खुलासा करे।उपभोक्ता अदालतों के सामने सवाल यह था कि क्या समान खरीदने के बाद पेमेंट काउंटर पर उपभोक्ता से कैरी बग के 18 रुपये बिल के साथ काटना अच्छा व्यापार व्यवहार है और क्या ये सेवा में कोताही है।जिला और राज्य अदालत ने इस मामले में मॉल के खिलाफ फैसला दिया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सदस्य दिनेश कुमार ने कहा कि रिटेल दुकानों पर कैरी बग का कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता ताकि उपभोक्ता आसानी से सामान घर ले जा सके।