तीनों कानूनों के अमल पर रोक : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में विवाद के समाधान के लिए चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और कहा कि अगले आदेश तक तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगी रहेगी। इस कमिटी में बीकेयू के एचएस मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवट सदस्य होंगे। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमणियन की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाई जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी ताकत उसे इस तरह की कमेटी गठित करने से रोक नहीं सकती है। कोर्ट की ओर से नियुक्त कमेटी से आंदोलनरत किसान संगठनों के बात नहीं करने की खबरों के बारे में शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि जो वास्तव में इस समस्या का समाधान चाहते हैं, वे कमेटी के साथ सहयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि यह राजनीति नहीं है, किसानों को इस कमेटी के साथ सहयोग करना चाहिए। बेंच ने कहा कि हम देश के नागरिकों की जान-माल की हिफाजत को लेकर चिंतित हैं और हम इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं।