हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट: तय हुई टाइम लाइन

लखनऊ। यूपी सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टिकर लगवाने में आम जनता को हो रही समस्याओं को देखते हुए टाइम लाइन जारी कर दी है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के तहत आने वाले सभी जिलों के निजी वाहनों एवं प्रदेश के सभी पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों में 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी।
यह फैसला एसोसिएशन आफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स आफ इंडिया के सुझाव पर लिया गया है। एसोसिएशन ने शासन को अवगत कराया था कि आम जनता को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का तरीका एवं समयावधि नहीं पता होने की वजह से भ्रम हो रहा है। सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए फैसले के बारे में परिवहन विभाग के विशेष सचिव ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा है। इसमें शासन स्तर से तय की गई टाइम लाइन के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही तय समय में रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।