कूड़ा निस्तारण सही न होने पर होटलों के लाइसेंसों होंगे निरस्त

दिनेश शर्मा, गाजियाबाद। नगर निगम गाजियाबाद ने वसुंधरा जोन के अंतर्गत सूर्य नगर स्थित पैराडाइज होटल का पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति की। एमएनए के आदेश पर शहर के होटलों पर कार्यवाही की जाएगी। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने का हर प्रयास किया जा रहा है जिसके अंतर्गत माननीय महापौर आशा शर्मा व नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तवंर के दिशा निर्देशानुसार बल्क बेस्ट जनरेटर या कूड़ा निस्तारण न करने वाले संस्थानों,प्रतिष्ठानों,होटलों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा। वसुंधरा जोन के अंतर्गत सूर्य नगर में स्थित होटल पैराडाइज पर सही प्रकार कूड़ा निस्तारण न पाए जाने पर एमएसडब्ल्यू 2016 के अनुसार मौके पर ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मिथिलेश द्वारा एक लाख का जुर्माना आरोपित किया गया तथा सराय एक्ट के अंतर्गत पैराडाइज होटल के लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की गई। सभी जोनों में गंदगी फैलाने पॉलिथीन का प्रयोग करने पर दिनांक 17 फरवरी 2021 को ₹159400 का जुर्माना किया गया है। वसुंधरा जोन से जेडएसओ दिनेश अग्रवाल, विजय नगर से योगेंद्र कुमार व अन्य टीम द्वारा विशेष रुप से जुर्माने कार्यवाही में सहयोग किया है। नगर आयुक्त द्वारा शहर को साफ रखने के लिए सभी व्यापारी वर्गों व अन्य प्रतिष्ठानों को अपने आसपास डस्टबिन रखने तथा सफाई रखने हेतु पुन: अपील की गई है।