सरकार ने बैन किया सिंगल यूज प्लास्टिक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स पर जुलाई 2022 से रोक लगाए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। देश को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद, बिक्री, मैन्युफैक्चरिंग पर रोक का आदेश जारी किया है। इसके अलावा सरकार ने पॉलीथीन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है। हालांकि, मोटाई संबंधित नियम 30 सितंबर से शुरू होकर दो चरणों में लागू किया जाएगा। फिलहाल देश में 50 माइक्रॉन से कम के पॉलीथीन बैग पर बैन है। नए नियमों के तहत अगले साल 31 दिसंबर से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलीथीन बैग और 120 माइक्रोन से कम के बैग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टाइनिन और एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। मंत्रालय का कहना है कि सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।