गांधी मैदान ब्लास्ट केस: 4 दोषियों को फांसी की सजा

पटना। गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में दोषी पाए गए नौ आरोपितों को एनआईए कोर्ट ने सोमवार को सजा सुना दिया। एनआईए कोर्ट ने दोषियों को (इम्तियाज अंसारी, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी) फांसी की सजा सुनाई है। वहीं दो दोषियों (उमर सिद्दकी, अजहरुद्दीन) को उम्रकैद और दो (अहमद हुसैन, फिरोज असलम) को 10 साल की सुनाई है। इसके अलावा एक दोषी (इफ्तेखर आलम) को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है।
गांधी मैदान और पटना जंक्शन पर सीरियल बम ब्लास्ट 27 अक्टूबर 2013 को हुआ था। इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी और 89 लोग घायल हुए थे। आठ साल बाद इस मामले में फैसला आया है। बता दें कि बुधवार को कोर्ट ने मुख्य छह आरोपित को देशद्रोह, आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास, यूएपीए एक्ट की धारा में दोषी करार दिया था। अन्य तीन दोषी पाए गए। एक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।