बंगाल में ग्रीन पटाखा फोडऩे की अनुमति मिली

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को हटा दिया है। बेंच ने अपने फैसले में प्रमाणित ग्रीन पटाखे उन क्षेत्रों में बेचने और फोडऩे की अनुमति दी है जहां हवा की गुणवत्ता “अच्छी” या “मध्यम” है। यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय की अवकाश पीठ द्वारा दिया गया है। इसमें न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी शामिल थे। बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट के ग्रीन पटाखों सहित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।