कॉल ड्रॉप हुई तो लगेगा 50 करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली। कॉल ड्रॉप के खिलाफ सरकार की कड़े कदम उठाने की तैयारी है जिसके बाद उम्मीद है कि कॉल ड्रॉप की समस्या से निजात मिल पाएगी। कॉल ड्रॉप होने पर टेलीकॉम कंपनियों पर जुर्माना भी लग सकता है और लाइसेंस नियम के तहत 50 करोड़ का जुर्माना संभव है।
कॉल ड्रॉप को लेकर मोदी के बाद संचार मंत्री काफी गुस्से में है। ताजा जानकारी मिली है कि सरकार कॉल ड्रॉप को लेकर मोटा जुर्माना लगाने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक टेलीकॉम विभाग ने इस बारे में अल्टीमेटम भी दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी की कॉल ड्रॉप पर चिंता जाहिर करने के बाद संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सख्ती से कंपनियो को कॉल ड्रॉप की समस्या का हल निकालने को कहा है। कॉल ड्रॉप की परेशानी दूर करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सरकारी बिल्डिंग पर टावर लगाए जाएं। संचार मंत्री ने कहा है कि कॉल ड्रॉप नहीं चलेगा और इसके लिए कंपनियों को टेलीकॉम विभाग का अल्टीमेटम दे दिया गया है। रविशंकर प्रसाद ने टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क में निवेश बढ़ाने की नसीहत दी है। 4 महीने में समस्या बड़ी हो गई है। कंपनी के लिए पूंजी निवेश अनिवार्य होना चाहिए। कंपनियों को समझने की जरूरत है कि स्पेक्ट्रम का निवेश नेटवर्क का निवेश नहीं हो सकता है।