दीवाली की आतिशबाजी के लिए मिल सकते हैं केवल 5 घंटे

supreem court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक का वक्त तय करने पर गंभीरता से विचार करेगी। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक, तीन बच्चों की ओर से दायर की गई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एच.एल.दत्तू और जस्टिस अमिताभ रॉय की बेंच ने यह कमेंट किया। बेंच ने सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह से कहा कि पिटीशन दाखिल करने वाले बच्चों के वकील ए.एम.सिंघवी की तरफ सुझाए गए सुझावों पर वे संबंधित सरकारी विभाग से सलाह लेकर एक हफ्ते में जवाब दें। कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को करेगा।