‘सीबीआई की साख बहाल करने के लिए बने नया कानून’

लखनऊ । लोक गठबंधन पार्टी (एलजीपी) ने कहा कि संघीय जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पूरी इमारत जर्जर हो गई है और संस्थान को संरक्षित करने के लिए व्यवस्थित रूप से और तार्किक रूप से इस संस्था का पूरा ओवर हाल किया जाना जरूरी हो गया है। इसके लिए सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के दायरे से बाहर लाकर एक सांविधिक निकाय बनाने के लिए नया कानून बनाना चाहिए।
एलजीपी प्रवक्ता ने कहा कि राजनीतिक सत्ता के हाथों एजेंसी की कठपुतली जैसी छवि ने संगठन को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाई है, और सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच हालिया चल रहे संघर्ष ने पूरी तरह से इस संस्था की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया है।
राज्य के मामलों की जांच के लिए आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों के ‘सामान्य सहमति’ को वापस लेने के फैसले पर जोर देकर, पार्टी के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि यह केवल एजेंसी के अखिल भारतीय कार्यकलाप को जटिल करेगा। प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा और उनके डिप्टी राकेश अस्थाना की मजबूर छुट्टी के मामले की सुनवाई कर रहा है इसलिए संस्था निष्पक्ष रूप से आगे कार्यवाही कर सके इसके लिए सुप्रीम अदालत द्वारा एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने का समय आगया  है। प्रवक्ता ने कहा कि रिश्वत और अन्य दुर्व्यवहार का आरोप संकट का एक हिस्सा है, वास्तविक मुद्दा ईमानदारी, अखंडता और एजेंसी की पारदर्शिता है जिसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। गैर-बीजेपी राज्यों के साथ, कर्नाटक ने भी पहले ऐसा किया था, प्रवक्ता ने कहा कि यह केवल भ्रष्ट और बेईमान छवि वाले लोगों की रक्षा में मदद करेगा। प्रवक्ता ने कहा कि राज्यों की जांच एजेंसियों की छवि और विश्वसनीयता पहले से ही काफी खराब है। 
 प्रवक्ता ने कहा कि चूंकि पूरी राजनीतिक व्यवस्था भ्रष्ट हो गई है, इसलिए किसी भी दल का राजनेता निष्पक्ष जांच प्रणाली में रूचि नहीं रखता है। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को इस संस्था के और गिरावट की प्रक्रिया को रोकने के लिए इस मुद्दे पर दिशा निर्देश जारी करना चाहिए, प्रवक्ता ने कहा कि लोग आशा के साथ उच्चतम न्यायालय की ओर देख रहे हैं।
प्रवक्ता ने कहा कि सी बी आई में पुलिस से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के चयन के माध्यम से सरकारी नियंत्रण कायम करने की बात कही जाती है , इस प्रकार सुधार के एक हिस्से के रूप में सीबीआई को ईमानदारी और पारदर्शिता के मानक पूरा करने वाले प्रतिभावान अधिकारियों के सरकारी पूल से अपने कैडर को आकर्षित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। 
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