अब ईपीएफ नहीं लगेगा टैक्स: सरकार ने वापस लिया फैसला

arun-jaitley-presents-budgetनई दिल्ली। वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की निकासी पर कर लगाने के प्रस्ताव की चौतरफा आलोचना होने के बाद सरकार ने आज इसे वापस ले लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में अपनी ओर से दिए गए वक्तव्य में इस प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्राप्त ज्ञापनों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस प्रस्ताव की व्यापक समीक्षा करेगी। इसलिए मैं अपने बजट भाषण के पैरा 138 और 139 में किए गए प्रस्तावों को वापस लेता हूं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों को धन की निकासी के वक्त 40 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।
नये बजट प्रावधानों का न केवल वेतनभोगी कर्मचारियों ने, बल्कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों और सांसदों ने भी चौतरफा विरोध किया था, जिसके बाद सरकार पर इसे वापस लेने का दबाव बढ़ गया था। जेटली ने अपने बजट भाषण में इस वर्ष एक अप्रैल से ईपीएफ में किए गए अंशदान की सेवानिवृत्ति के समय निकासी के 60 प्रतिशत पर कर लगाने का प्रावधान किया था। यह प्रावधान सेवानिवृत्ति निधि एवं ईपीएफ सहित मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों पर लागू होना था।