दही-हांडी उत्सव: सुप्रीम कोर्ट में आज होगा फैसला

supreem courtनई दिल्ली। जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले दही-हांडी उत्सव को लेकर महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। राज्य सरकार ने कोर्ट में 2014 के एक फैसले को स्पष्ट करने के लिए याचिका दाखिल की है।
उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त, 2014 को मुंबई हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया था। इसके मुताबिक, दही-हांडी उत्सव में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के हिस्सा लेने पर रोक लगाने और मानव पिरामिड की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा न रखने की बात कही गई थी।
उस समय जन्माष्टमी नजदीक थी और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर तात्कालिक रोक लगा दी थी। उसके बाद इस संबंध में कोई अन्य फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आया। राज्य सरकार जानना चाहती है कि हाई कोर्ट का फैसला अब भी प्रभावी है या नहीं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्पष्टीकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि फैसले को खारिज नहीं किया गया है।