सुप्रीम कोर्ट का चला डंडा: यूपी के पूर्व सीएम खाली करें बंगले

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती समेत उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली का आदेश दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और रामनरेश यादव को बंगले मिले हुए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी नेताओं को आजीवन मिले बंगले खाली करने होंगे। यह सभी बंगले लखनऊ में हैं।
दरअसल उत्तर प्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जायेंगे। इस फैसले के खिलाफ 2004 में लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि यह आदेश रद्द किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकि राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा।
बंगले का विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी आ चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को मंत्रियों को दिए जाने वाले सरकारी बंगले पर कब्जा करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई थी।
आपको बता दें कि सरकारी बंगले के विवाद में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी फंस चुके हैं। उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी पायल ने दिल्ली के अकबर रोड़ पर स्थित बंगले को खाली करने से मना कर दिया था जो बंगला उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनने के दौरान दिया गया था।