बिहार की शराब कंपनियों पर सप्रीम कोर्ट का चाबुक

 

नई दिल्ली। बिहार की शराब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है कोर्ट ने बिहार की शराब कंपनियों को शराब निकालने के लिए और वक्त देने के लिए मना कर दिया है। हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही सारी शराब नष्ट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने और वक्त देने से मना कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो शराब बची है उसे भी सरकार नष्ट करे। जिसे लेकर शराब कंपनियां कोर्ट आई और उन्होंने कहा कि जो भी स्टॉक रह गया है उसे निर्यात करने की इजाजत दी जाए। बता दें कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के विरोध के बावजूद बिहार के गोदामों में रखी शराब निकालने के लिए 31 जुलाई तक की वक्त दिया था। बिहार सरकार की ओर से पेश वकील केशव मोहन ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि सरकार के 31 गोदामों में करीब 2 करोड़ 80 लाख बोतलें रखी गई हैं, जिनमें से सिर्फ 10 लाख बोतलें ही निकाली गई हैं। इस शराब के स्टॉक की सुरक्षा के लिए सरकार का हर महीने एक करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। राज्य में शराब रखी होने की वजह से कानून व्यवस्था के खराब होने की आशंका है।