सरकार ने तय किया न्यूनतम वेतनमान

 

नई दिल्ली। श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि केंद्र ने वेतन विधेयक संहिता के तहत राष्ट्रीय न्यूनतम मासिक वेतन 18 हजार रुपये तय नहीं किए हैं। विधेयक को पिछले महीने की शुरुआत में लोकसभा में पेश किया गया था।
श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हाल में प्रकाशित कुछ मीडिया रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनमत वेतन 18 हजार रुपये प्रति महीने नियत करने की बात कही गई है। जबकि यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने वेतन विधेयक पर 2017 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन के रूप में कोई राशि नियत या उसका उल्लेख नहीं किया है। सभी कर्मचारियों के लिए 18 हजार रुपये न्यूनतम वेतन तय करने की जो धारणा है, वह गलत और आधारहीन है। न्यूनतम वेतन जगह के हिसाब से अलग होगा जो कौशल आवश्यकता, काम की प्रकृति और भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा। विधेयक के उपबंध 9 (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नियत करने से पहले केंद्रीय परामर्श बोर्ड की सलाह ले सकता है। इसमें नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं। बोर्ड की हाल की बैठक में ट्रेड यूनियनों ने यह मांग की थी।