रामदेव के च्यवनप्राश पर भी ग्रहण: प्रचार पर रोक

 

नई दिल्ली। साबुन के बाद अब पतंजलि के च्यवनप्राश के विज्ञापन पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा राम देव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को च्यवनप्राश के विज्ञापन को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोक दिया है। यह कार्रवाई प्रतिद्वंद्वी डाबर की उस शिकायत पर की गई है जिसमें उसने कहा था कि पतंजलि के विज्ञापन में उसके ब्रैंड को नीचा करके दिखाया जा रहा है। कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरी शंकर ने अंतरिम आदेश में पतंजलि को 26 सितंबर तक किसी भी माध्यम से च्यवनप्राश का विज्ञापन न करने को कहा है। 26 को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आदेश में कहा गया, प्रथम दृष्टया हम मानते हैं कि इस मामले में अंतरिम संरक्षण जरूरी है। बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को डाबर इंडिया की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।