खुले में किया शौच तो 75 हजार का लगा जुर्माना

 

बैतूल। मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य वाले बैतूल जिले के आमला विकास खंड के गांव रंभाखेड़ी की ग्राम पंचायत ने एक परिवार पर खुले में शौच जाने पर 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पंचायत ने खुले में शौच जाने वाले 43 लोगों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी है।
रंभाखेड़ी पंचायत के रोजगार सहायक कुंवरलाल ने बताया, ‘‘गांव के साहू परिवार के 10 सदस्य प्रतिदिन खुले में शौच करते थे। पंचायत द्वारा कई बार समझाने के बावजूद जब उन्होंने खुले में शौच जाना बंद नहीं किया तो पंचायत सरपंच रामरतीबाई के निर्देश पर इस परिवार को प्रति व्यक्ति 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक माह का 75,000 रुपये जुर्माना तीन दिन में अदा करने का नोटिस दिया गया है। इसके अलावा गांव के 43 अन्य लोगों को चेतावनी दी गयी है।’’ उन्होंने कहा कि जिन्हें नोटिस दिये गये हैं उन्हें पूर्व खुले में शौच नहीं जाने हेतु चेतावनी दी गई थी साथ ही एक माह का समय भी दिया गया था लेकिन ऐसा नहीं किए जाने पर अधिनियम के नियम 1999 (2) घ के तहत:मानव समुदाय के जीवन के लिए खतरनाक व स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद: परिवार के 10 सदस्यों पर मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (स्वच्छता, सफाई तथा न्यूसेंस निवारण तथा उपशमन) नियम 1999 के 15 (1) व 15 (2) के तहत न्यूसेंस के उत्तरदायी होने से जुर्माना अधिरोपित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत द्वारा नोटिस जारी करने से पहले इन्हें कई बार चेतावनी दी गयी लेकिन इन्होने अपने घरों में शौचालयों का निर्माण नहीं कराया। पंचायत द्वारा नोटिस जारी करने के बाद समूचे गांव और आसपास के गांवों में हडक़म्प मच गया है। नोटिस मिलते ही ग्रामीण अब शौचालय निर्माण करने में दिलचस्पी लेने लगे हैं तो कुछ ने शौचालय का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया है जो कि अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।