गोरक्षकों की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: मुआवजा दे सरकार

 

नई दिल्ली। कथित गोरक्षकों की हिंसा के मामलों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि जो लोग गोरक्षा के नाम पर हिंसा में संलिप्त हैं, उनको कानून के शिकंजे में लाने की जरूरत है। पहलू खान की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में पीडि़तों को मुआवजा दिए जाने की भी जरूरत है। सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे गोरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के पीडि़तों को मुआवाजा दें।
कोर्ट ने गुजरात, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक और यूपी को आदेश दिया कि वे अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट शुक्रवार को ही दाखिल करें। इस राज्यों ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। वहीं, अन्य राज्यों से जल्द से जल्द रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। बता दें कि इस साल अप्रैल में कथित गोरक्षकों ने पहलू खन की पीटकर हत्या कर दी थी। पहलू अपने बेटों के साथ मवेशियों को हरियाणा के नूह से राजस्थान के जयपुर ले जा रहे थे।