योगी को तीन तलाक पर बैन मंजूर

 

लखनऊ। यूपी सरकार ने तीन तलाक रोकने के लिए केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानून पर अपनी सहमति जता दी है। केंद्र सरकार ने इस प्रस्तावित कानून के लिए यूपी सरकार की राय मांगी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र के तीन तलाक रोके जाने के लिए लाए जा रहे प्रस्तावित कानून को अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद दी।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को गैरकानूनी ठहराए जाने के बावजूद मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक देकर प्रताडि़त किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तीन तलाक देने वालों के लिए कोई दंडनीय प्राविधान नहीं है।
बता दें कि केंद्र सरकार के प्रस्तावित कानून के अनुसार तीन तलाक देने वाले आदमी को तीन साल तक की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही व्यक्ति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता भी देना होगा। आश्रित बच्चों का जीवन निर्वाह भी करना होगा।
प्रवक्ता ने कहा कि यूपी सरकार ने इसलिए इस प्रस्तावित कानून पर सहमति जताई है, क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाओं को देश के संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समान अधिकार मिल जाएगा। इससे तीन तलाक के मामले रुकेंगे, जिससे मुस्लिम महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकेगा।