सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कांग्रेस की याचिका: नहीं होगा मिलान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात कांग्रेस की कम से कम 25 फीसदी पर्चियों को ईवीएम से क्रॉस चेक करने संबंधी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कांग्रेस की पर्चियों का ईवीएम से मिलान करने संबंधी याचिका में कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात कांग्रेस चुनाव सुधार संबंधी रिट पिटिशन दायर कर सकती है। गौरतलब है कि गुजरात कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा था कि ईवीएम में जो वोट पड़े, उनका मिलान (वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) पर्चियों से किया जाए। कांग्रेस की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में पैरवी कर रहे थे।
गौरतलब है कि गुरुवार को मतदान खत्म होने के बाद आए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में गुजरात में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया है। हालांकि कांग्रेस ने गुरुवार शाम तक गुजरात चुनाव में सीधे तौर पर ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया था, लेकिन पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए कहा है कि एग्जिट पोल्स में बीजेपी की जीत इसलिए दिखाई जा रही है कि नतीजे आने पर ईवीएम पर सवाल खड़ा न किया जा सके। उन्होंने गुरुवार शाम इसे लेकर ट्वीट किया था। अब कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट जाने से ईवीएम में कथित गड़बड़ी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है।