खनन मामले पर बिहार सरकार को राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को भारी राहत देते हुए राज्य में रेत खनन पर लगाए गए पटना हाईकोर्ट के प्रतिबंधों को हटा दिया। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश देते हुए राज्य सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया और पटना हाईकोर्ट से कहा कि मामले का कानून के अनुसार निपटारा करे।
पीठ ने कहा कि राज्य सरकार 1972 की पुरानी नीति के अनुसार रेत खनन के लाइसेंस जारी कर सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि रेत खनन के सभी पुराने आदेश वैध रहेंगे। साथ ही यदि इन आदेशों पर रोक के उल्लंघन के खिलाफ कोई अवमानना कार्यवाही चल रही है तो है तो वह नहीं चलेगी।
पीठ ने कहा कि पटना हाईकोर्ट रेत खनन पर बनाए गए राज्य के नए नियमों की वैधता को दी गई चुनौती पर सुनवाई करे और उन्हें निपटाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट के रेत खनन पर रोक के आदेशों के खिलाफ बिहार सरकार पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट आई थी। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता केशव मोहन ने कहा कि रोक के आदेशों के कारण राज्य में रेत का अकाल पड़ गया है जिससे निर्माण गतिविधियां भी रुक गई हैं।